उत्तराखंड | कोरोना के कहर के बीच स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला, जारी हुआ आदेश

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उत्तराखंड | कोरोना के कहर के बीच स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला, जारी हुआ आदेश

उत्तराखंड | कोरोना के कहर के बीच स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला, जारी हुआ आदेश

शिक्षा सचिव ने आदेश में कहा है कि 10 वीं और 12 वीं के जिन छात्रों की वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उन छात्रों की कक्षाएं भौतिक रूप से चलाने की सशर्त अनुमति होगी। बोर्ड की कक्षाओं के संचालन को संक्रमण रोकने के लिए जारी एसओपी का पालन करना होगा।


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है।

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, बोर्ड के छात्रों के लिए अगले आदेशों तक कक्षाएं भौतिक रूप से चलाने की अनुमति होगी।

आदेश के अनुसार चकराता और कालसी विकासखंड क्षेत्र को छोड़कर समस्त देहरादून जिले, समस्त हरिद्वार जिले, नगर निगम हल्द्वानी और नगर पालिका नैनीताल के समस्त विद्यालयों में 30 अप्रैल तक भौतिक रूप से कक्षाएं नहीं चलेंगी।

शिक्षा सचिव ने आदेश में कहा है कि 10 वीं और 12 वीं के जिन छात्रों की वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उन छात्रों की कक्षाएं भौतिक रूप से चलाने की सशर्त अनुमति होगी। बोर्ड की कक्षाओं के संचालन को संक्रमण रोकने के लिए जारी एसओपी का पालन करना होगा।

इसके अलावा राज्य के समस्त सरकारी, अशासकीय, निजी विद्यालय (डे व बोर्डिंग) में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 की समस्त कक्षाओं के भौतिक संचालन की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि इन स्कूलों को एसओपी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

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