उत्तराखंड | इन कक्षाओं के लिए जमा करानी होगी पूरी स्कूल फीस, जारी हुआ आदेश

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उत्तराखंड | इन कक्षाओं के लिए जमा करानी होगी पूरी स्कूल फीस, जारी हुआ आदेश

उत्तराखंड | इन कक्षाओं के लिए जमा करानी होगी पूरी स्कूल फीस, जारी हुआ आदेश

आपको बता दें कि छठी से आठवीं और नौवीं-11वीं के विद्यार्थियों से फीस वसूली के मामले में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश न होने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 25 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे। 


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) स्कूल फीस को लेकर सरकार ने नया शासनादेश जारी कर दिया है। सोमवार को जारी किए गए इस आदेश में कहा या है कि चार फरवरी 2021 से राज्य में कक्षा छह से 11 तक की कक्षाएं आठ फरवरी से कुछ शर्तों के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। अब इन कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस तथा उससे पहले लॉकडाउन के दौरान केवल ट्यूशन फीस जमा कराई जाएगी।

आदेश में साथ ही कहा गया है कि अभिभावकों द्वारा फीस को किस्तों में जमा कराए जाने के संबंध में सकारात्मक फैसला संस्थानों द्वारा ही लिया जाएगा। कहा गया है कि इन कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई की ही अनुमति दी गई है। इसलिए अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही ली जाए।

आपको बता दें कि छठी से आठवीं और नौवीं-11वीं के विद्यार्थियों से फीस वसूली के मामले में कोई स्पष्ट दिशानिर्देश न होने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को 25 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे।

 

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