उत्तराखंड | होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम के नियम जान लीजिए
देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लोगों की सुरक्षा के तहत होली और अन्य त्यौहारों को लेकर एसओपी जारी की है। जिसके तहत होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ 50 फीसद व्यक्तियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लोगों की सुरक्षा के तहत होली और अन्य त्यौहारों को लेकर एसओपी जारी की है।
एसओपी के तहत होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ 50 फीसद व्यक्तियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी। ये संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी।
राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, गढ़वाल व कुमाऊं मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आप भी जानिए-
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, गढ़वाल व कुमाऊं मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। @PMOIndia @MoHFW_INDIA @TIRATHSRAWAT @dmdehradun @PIBDehradun @AIRNewsHindi @DIPR_UK @uksdrf
— PIB in Uttarakhand (@PIBDehradun) March 27, 2021
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