अंकिता भंडारी के हत्यारे रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा का ऐलान
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। तीनों दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है।
Updated: May 30, 2025, 18:38 IST

देहरादून ( उत्तराखंड पोस्ट ) उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। तीनों दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों- पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकि. गुप्ता को दोषी करार दिया है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड, साथ ही अदालत ने मृतका के परिजनों को ₹4 लाख का प्रतिपूर्ति मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।
अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 (हत्या) में कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना। धारा 201 (सबूत मिटाना) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। धारा 354A (यौन उत्पीड़न) में 2 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। आईटीपीए धारा 3(1)(d) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना।
अभियुक्त सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माना। धारा 201 में 5 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना। आईटीपीए धारा 3(1)(d) में 5 साल का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना।