अंकिता हत्याकांड | आरोपियों की मर्जी के बगैर होगा नार्को टेस्ट ! पुलिस करेगी ये काम
ऋषिकेश (उत्तराखंड पोस्ट) अंकिता हत्याकांड में अब तक VIP के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। वीआईपी का नाम जानने के लिए पुलिस के पास अब नार्को टेस्ट ही एक जरिया है। अब पुलिस आरोपी की मर्जी के बिना भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की जा सकती है। इसके लिए पुलिस अब देश के चर्चित मामलों की नजीर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए दो माह से भी ज्यादा समय से जद्दोजहद चल रही है। शुरुआत में तीन आरोपियों में से दो ने मंजूरी दी थी। इसके लिए न्यायालय ने सुनवाई का दिन मुकर्रर कर दिया। एकाएक आरोपियों ने पलटी मारी और अपने वकील की राय लेने की बात कही। इसके बाद केवल पुलकित ने ही मंजूरी दी। उसने भी अपनी शर्तों के हिसाब से नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी थी। इस पर निचली अदालत ने टेस्ट कराने की अनुमति दे दी। दिल्ली की फोरेंसिक लैब में टेस्ट का दिन भी निर्धारित हो गया। इस बीच आरोपी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इस टेस्ट पर रोक लगा दी। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया था कि पुलिस जबरदस्ती नार्को टेस्ट कराने पर अड़ी है। जबकि, इसके लिए किसी भी आरोपी ने इच्छा जाहिर नहीं की है। वकील ने पुलकित की हां को भी संदिग्ध माना था।
एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कहा कि पुलिस से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। इसके लिए पुलिस ने कई मामलों के उदाहरण तैयार किए हैं। जवाब के साथ न्यायालय में इन्हें भी रखा जाएगा।