उत्तराखंड में इन परीक्षाओं पर नहीं होगा लागू नकलरोधी कानून,जानें पूरी खबर

 
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट)  उत्तराखंड में सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार धांधली और पेपर लीक मामले के बाद सख्त कदम उठाते हुए नकल रोधी कानून बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि नकल रोधी कानून  सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं पर ही लागू होगा। नकल रोधी कानून स्कूलों और डिग्री कालेज की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। 

 

 

मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नकल रोधी कानून केवल सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। 

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की मुख्य परीक्षा समेत सभी भर्ती परीक्षाएं जारी कैलेंडर के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।