ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए नए नियम

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कुछ बदलाव किया है। इसी नियम को लेकर सारथी एप में हाल में ही में बदलाव किए गए हैं।बुधवार से नए नियम से लाइसेंस बनने लगे हैं। निजी, व्यावसायिक और ज्वलनशील पदार्थ के टैंकर चालकों को उसी नियम से डीएल जारी होगा।परिवहन विभाग ज्वलनशील
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कुछ बदलाव  किया है।  इसी नियम को लेकर सारथी एप में हाल में ही में बदलाव किए गए हैं।बुधवार से नए नियम से लाइसेंस बनने लगे हैं।

निजी, व्यावसायिक और ज्वलनशील पदार्थ के टैंकर चालकों को उसी नियम से डीएल जारी होगा।परिवहन विभाग ज्वलनशील पदार्थ के चालकों को पहले एक साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता था। अब इसकी अवधि भी बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। ऐसे डीएल धारी अब तीन साल में लाइसेंस का रिन्यूअल कराएंगे।व्यवसायिक लाइसेंस की अवधि पहले तीन साल की होती थी। अब लाइसेंस धारक को पांच साल में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।

पुराने एमवी एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक पहले कोई युवक 18 साल की उम्र में लाइसेंस लेता था तो उसे 20 साल या 50 साल की उम्र पूरी होने तक डीएल जारी होता था।इसके बाद डीएल को रिन्यूअल कराना होता था। अब नए नियम के तहत 30 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति डीएल बनवाता है तो उसे 40 वर्ष पूरे होने तक लाइसेंस जारी किया जाएगा

इसके बाद लाइसेंस धारक को लाइसेंस रिन्यूअल कराना होगा। 30 साल से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु वाले को 10 वर्ष के लिए लाइसेंस जारी होगा। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण होगा।50 वर्ष से अधिक और 55 से कम आयु वाले को 60 साल तक की उम्र का और 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों को पांच-पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।

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