धामी कैबिनेट के 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 7,412 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में करीब 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति मिली। इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट के बड़े फैसले
1. अनुपूरक बजट: कैबिनेट ने 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी।
2. यूसीसी में संशोधन: समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि सुधारने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
3. एससी-एसटी छात्रों को राहत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने का फैसला लिया गया।
4. एकल नारी सम्मान योजना: निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी दी गई।
5. आय सीमा में बढ़ोतरी: परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई।
6. विश्वविद्यालयों को मंजूरी: हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली।
7. बालिका विद्यालय का उन्नयन: ऊधम सिंह नगर के बालिका आवासीय विद्यालय को हाईस्कूल का दर्जा दिया जाएगा।
8. दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ: उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों को पांच अंकों की छूट मिलेगी।
9. उरेड़ा का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के ढांचे का पुनर्गठन होगा और कनिष्ठ अभियंता के पद उच्चीकृत किए जाएंगे।
10. सड़क और पुल निर्माण: पुल और सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया को एकीकृत करने का निर्णय लिया गया।
11. पर्यटन को बढ़ावा: उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी मिली।
12. खेल प्रशिक्षकों की तैनाती: प्रदेश के हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे।
13. कर्मचारियों की सेवा नियमावली: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह-घ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
14. विभागीय ढांचे में बदलाव: निदेशालय विभागीय लेखा और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा।
15. स्टांप वादों का निस्तारण: लंबित स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई।
16. केंद्रीय किचन के लिए भूमि: अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
17. जनजाति के नाम में सुधार: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में जनजातियों की सूची में ‘जन्नासारी’ के स्थान पर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
18. विधि संशोधन विधेयक: उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी दी गई।
19. मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी।
20. वार्षिक रिपोर्ट: वर्ष 2019-22 की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी मिली।