डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए खुशखबरी, 3600 पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ साफ
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3600 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करते हुये शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी प्रदान कर दी है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के वर्ष 2018 में जारी उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिये बीएड डिग्री की अनिवार्यता लागू की गई थी। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुपालन में राज्य कैबिनेट द्वारा हाल ही में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। जिसके क्रम में शासन ने उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 को जारी कर दी है। सरकार ने इस संशोधन के जरिये बेसिक शिक्षकों के लिये आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 3600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन कर उत्तराखंड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। नई नियमावली में बेसिक शिक्षक भर्ती के लिये आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड की बाध्यता खत्म कर दी है। अब केवल डीएलएड धारक ही बेसिक शिक्षक के पात्र होंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिये हैं.