उत्तराखंड के इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशख़बरी, मिलेगा बड़ा फायदा

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सीधी भर्ती के तहत आने वाले कर्मियों से कम वेतन पाने वाले पदोन्नत शिक्षकों और कर्मियों को अब सीधी भर्ती के कार्मिकों के समान ही वेतन मिलेगा। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय पहले चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्मिकों के लिए
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सीधी भर्ती के तहत आने वाले कर्मियों से कम वेतन पाने वाले पदोन्नत शिक्षकों और कर्मियों को अब सीधी भर्ती के कार्मिकों के समान ही वेतन मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने यह निर्णय पहले चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्मिकों के लिए ही लिया था। अब वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षकों और कार्मिकों को यह लाभ देने का आदेश जारी किया है।

वित्त विभाग के मुताबिक छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करते समय कई कार्मिक ऐसे रह गए जिनको पदोन्न्तियों का लाभ तो मिला, लेकिन उनका वेतन समान पदों पर सीधी भर्ती से पहुंचने वाले कार्मिकों से कम रह गया। यह मामला हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पदोन्नत कर्मचारियों और शिक्षकों को भी सीधी भर्ती वाले कार्मिकों के समान वेतन दिया जाए।

जिसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिसंबर 2018 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्मिकों के लिए यह आदेश जारी किया। यह आदेश इन विभागों में तो लागू हुआ, लेकिन अन्य विभागों के कार्मिक इस लाभ को पाने से वंचित रह गए।

अब वित्त विभाग ने यह आदेश प्रदेश के सभी विभागों के कार्मिकों और शिक्षकों के लिए लागू किया है। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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