स्कूलों को आदेश- कक्षा दो तक के बच्चों को होमवर्क न दिया जाए, बैग का वजन भी हुआ तय
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) शिक्षा विभाग की तरफ से उत्तराखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों गको आदेश दिया गया कि अब कक्षा एक से लेकर दो तक के बच्चों को शिक्षकों की ओर से गृह कार्य दिया गया तो स्कूलों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। इसे सुनिश्चित कराने के लिए विभागीय स्तर पर सचल दल का गठन किया जाएगा।
सचिव शिक्षा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कक्षा एक से दो तक बच्चों को कोई गृह कार्य नहीं दिया जाए जबकि कक्षा तीन से ऊपर के बच्चों को प्रति सप्ताह दो घंटे का गृह कार्य दिया जा सकता है।
गृह कार्य न मिले ज्यादा- स्कूलों में यह सुनिश्चित कराया जाए कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त गृह कार्य तो नहीं दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम एवं विषय को लेकर भी आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कक्षा एक से दो तक के बच्चों को भाषा एवं गणित के अलावा कोई विषय न पढ़ाया जाए। जबकि कक्षा तीन से लेकर पांच तक के बच्चों को भाषा, गणित एवं पर्यावरण विज्ञान के अलावा अन्य विषय न पढ़ाए जाएं।
demo picNCERT पुस्तकों से हो पढ़ाई- सचिव का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों में सीबीएसई द्वारा लागू एनसीईआरटी की पुस्तकें उपयोग में लाई जा रही हैं। बच्चों के स्कूूली बैग वजन को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं।
बैग का वजन- इसके अलावा स्कूलों से यह भी कहा गया कि कक्षा एक से दो तक के बच्चों के बैग का वजन डेढ़ किलोग्राम से अधिक न हो। तीसरी से पांचवीं तक के बच्चों के बैग का वजन दो से तीन किलोग्राम। छठी से आठवीं तक के बच्चों के बैग का वजन चार किलोग्राम तक होना चाहिए।
आठवीं और नौंवी कक्षा के बच्चों के बैग का वजन साढ़े चार किलोग्राम तक हो और दसवीं के बच्चों के बैग का वजन पांच किलोग्राम तक हो सकता है। सचिव शिक्षा ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया है कि विद्यालयों की औचक जांच के लिए सचल दल का गठन किया जाए।
हमारा Youtube चैनल Subscribe करें– http://www.youtube.com/c/UttarakhandPost
हमें ट्विटर पर फॉलो करें –https://twitter.com/uttarakhandpost
हमारा फेसबुक पेज लाइक करें – https://www.facebook.com/Uttrakhandpost/