BJP ने की रावत और उनके मंत्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग
भाजपा ने अपने ज्ञापन में कहा कि उच्च न्यायालय नैनीताल के राज्य में राष्ट्रपति शासन पर लिये गए निर्णय की प्रति निर्गत होने से पूर्व ही, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिए गए अनेक निर्णय अवैध हैं और संविधान के अनुच्छेद 357(2) का उल्लंघन है। पूर्व मुख्यमंत्री व उनके पूर्व मंत्रियों द्वारा शासन के कार्यालयों, सुख-सुविधाओं का दुरूपयोग करने के साथ ही पद से सम्बन्धित गोपनीयता भंग करने का अपराधिक कृत्य भी किया गया है।
पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा सीएम की कुर्सी संभालने के बाद लिए गए फैसलों को बताया असंवैधानिक, राज्यपाल से मिलकर कर रहे शिकायत, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, खजान दास सहित कई नेता मौजूद।
भाजपा के प्रतिनिधिमण्डल में विधायक पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, नरेश बंसल, मुन्ना सिंह चैहान, बलजीत सोनी, वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, ज्योति गैरोला, देवेन्द्र भसीन, खजान दास, उमेश अग्रवाल, नीलम सहगल, सुनिल उनियाल और विनय गोयल आदि पदाधिकारी शामिल थे।