उत्तराखंड | 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा, हाईकोर्ट ने लगाई मुहर

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देहरादून के सहसपुर में एक 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी को नैनीताल हाईकोर्ट ने जयप्रकाश की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। बता दें मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निवासी दुष्कर्म के आरोपित को कि अगस्त महीने में विशेष पोक्सो जज रमा पांडेय
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देहरादून के सहसपुर में एक 10 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के आरोपी को   नैनीताल हाईकोर्ट ने जयप्रकाश की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी।

बता दें मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निवासी दुष्कर्म के आरोपित को कि अगस्त महीने में विशेष पोक्सो जज रमा पांडेय की अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में मंगलवार को दोषी की सजा पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सुनवाई की और इस सजा पर हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।

बता दें मामला 28 जुलाई, 2018 का है। थाना सहसपुर क्षेत्र में एक निजी कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में जयप्रकाश मज़दूरी का काम कर रहा था। वह साथ ही काम करने वाले एक मज़दूर की 10 साल की मासूम को 10 रुपये देने के बहाने निर्माणाधीन भवन के कोने में ले गया और रेप करने के बाद मासूम की गला घोटकर हत्या कर दी। उसका शव उसी दिन शाम एक झोपड़ी में सीमेंट के खाली कट्टों और ईंटों के नीचे दबा हुआ मिला। बच्ची घर नहीं पहुंची तो माता-पिता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तफ़्तीश के बाद जयप्रकाश को गिरफ़्तार किया जिसे पॉक्सो अदालत में पेश किया।

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