उत्तराखंड | नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी, जानिए किसे मिलेगी छूट, किसे नहीं ?

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लेमेंटटाउन में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि आवागमन पर बैन रहेगा।
 
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट क्लेमेंटटाउन में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि आवागमन पर बैन रहेगा। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं फल सब्जी दूध पेट्रोल और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी।

मेडिकल की दुकानें, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी। नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से आना जाना करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी।

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प्रत्येक रविवार की प्रातः 11 बजे तक बृहद रूप से विशेष सैनेटाईजेशन अभियान करवाना सुनिश्चित करें। 4- संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय -समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा।