उत्तराखंड में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 19 लाख मतदाताओं को मिलेगा नोटिस; ऐसे करें अपना नाम चेक

 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के पहले चरण के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी। इस दौरान आयोग ने बताया कि प्रदेश के करीब 19 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म में विसंगतियां मिली हैं। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनकी आपत्तियों व दस्तावेजों की जांच 11 सितंबर तक पूरी की जाएगी।
 

देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नोटिस से जुड़े मामलों की सुनवाई न्याय पंचायत स्तर पर की जाएगी, ताकि मतदाताओं को स्थानीय स्तर पर ही सुविधा मिल सके।
 

71.33 लाख मतदाताओं के नाम शामिल

जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 71,33,785 मतदाता शामिल किए गए हैं। इनमें करीब 37.23 लाख पुरुष (52%) और 34.23 लाख महिलाएं (47%) हैं।

जिलों की बात करें तो सबसे अधिक मतदाता हरिद्वार (12.45 लाख), देहरादून (11.90 लाख) और ऊधम सिंह नगर (11.55 लाख) में हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में 1.80 लाख, चम्पावत में 1.88 लाख और बागेश्वर में 2,00,919 मतदाता दर्ज किए गए हैं। <a style="border: 0px; overflow: hidden" href=https://youtube.com/embed/64EBbZq5Swo?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/64EBbZq5Swo/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">
 

बढ़े मतदान केंद्र

चुनाव आयोग ने प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है। पहले जहां 11,733 मतदान केंद्र थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 12,543 हो गई है। आयोग का कहना है कि इससे मतदाताओं को मतदान के दौरान अधिक सुविधा मिलेगी।
 

ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

जिन मतदाताओं ने SIR प्रपत्र जमा किया है, वे उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर जाकर अपने EPIC (वोटर आईडी) नंबर की मदद से ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
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इसके अलावा संबंधित बीएलओ, जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम या तहसील कार्यालय में भी सूची उपलब्ध रहेगी। यदि आपका नाम सूची में है, तो इसका मतलब है कि आपका वोट सुरक्षित है। हालांकि, यदि किसी दस्तावेज या जानकारी में विसंगति पाई जाती है, तो चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा जा सकता है।
 

जिनका नाम सूची में नहीं, उन्हें भरना होगा Form-6

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने समय पर SIR प्रपत्र जमा नहीं किया या किसी कारणवश उनका आवेदन जमा नहीं हो सका और उन्हें 'अनकलेक्टेबल' श्रेणी में रखा गया है, उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है।
 

ऐसे मतदाताओं को अब नए सिरे से Form-6 भरना होगा। इसके साथ SIR के अनुरूप आवश्यक घोषणा-पत्र भी जमा करना होगा। दस्तावेजों की जांच के बाद ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
 

15 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

चुनाव आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट सूची पर प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 11 सितंबर तक किया जाएगा। इसके बाद सभी आवश्यक संशोधन करने के उपरांत 15 सितंबर को उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।