काम की बात | EPFO मेंबर्स को मिलेगी ज्यादा पेंशन ! इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि EPFO को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा। यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है, इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समय सीमा तीन मार्च, 2023 है।
 
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नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से 3 मई, 2023 तक ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

उन्हें इसके लिए रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के एकीकृत सदस्य पोर्टलपर अप्लाई करना होगा। इसके पहले इस तरह की खबरें थी, कि ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए लॉस्ट डेट 3 मार्च, 2023 है, लेकिन EPFO के यूनिफाईड पोर्टल पर हाल ही में एक्टिव किए गए URL से पचा चलता है कि ज्यादा पेंशन चुनने की लास्ट डेट 3 मई, 2023 है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर, 2022 को अपने आदेश में कहा था कि EPFO को सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देना होगा। यह चार माह की अवधि तीन मार्च, 2023 को समाप्त हो रही है, इससे यह धारणा बनी थी कि इसकी अंतिम समय सीमा तीन मार्च, 2023 है।

<a href=https://youtube.com/embed/CmfcryFSGFg?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/CmfcryFSGFg/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden"" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

पिछले सप्ताह EPFO ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था, इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था।

इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी।

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EPFO ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है। EPFO ने कहा था कि ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे URL (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) की सूचना जल्द दी जाएगी, इसके बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त नोटिस बोर्ड पर एक उचित नोटिस और बैनर लगाएंगे जिससे सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी जा सके। इसके तहत प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा और डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा तथा रसीद संख्या प्रदान की जाएगी।

क्षेत्रीय भविष्य निधि कोष कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक संयुक्त विकल्प मामले की समीक्षा करेंगे। इसके बाद आवदेक को ई-मेल/डाक और बाद में एसएमएस से फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी।

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