अनलॉक-2 गाइडलाइन | 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, पूरी जानकारी यहां

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है। सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने
 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट)  कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है।

सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो।

अनलॉक-2 की गाइड लाइन

  • सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
  • देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट।
  • अनलॉक-2 के लिए जारी की गाइडलाइन की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेंगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला, क्या बंद रहेगा

  • मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि बंद रहेंगे।
  • इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है
  • स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
  • घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा।
  • भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम नहीं होंगे।