अनलॉक-2 गाइडलाइन | 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, पूरी जानकारी यहां
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है। सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने
Jun 29, 2020, 22:53 IST
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन कर दी है।
सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो।
अनलॉक-2 की गाइड लाइन
- सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
- देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट।
- अनलॉक-2 के लिए जारी की गाइडलाइन की अवधि 31 जुलाई तक लागू रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या खुला, क्या बंद रहेगा
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल आदि बंद रहेंगे।
- इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है
- स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
- घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा।
- भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम नहीं होंगे।