सरकारी योजनाओं के लाभ देने के लिए आधार जरुरी नहीं: SC

सुप्रीम कोर्ट सरकारी योजनाओं के लिए सरकार से आधार कार्ड को जरूरी नहीं करने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी
 

सुप्रीम कोर्ट सरकारी योजनाओं के लिए सरकार से आधार कार्ड को जरूरी नहीं करने का निर्देश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा आधार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन नॉन बेनिफिट गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की जानी है लेकिन इस समय ऐसा संभव नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्‍कूली छात्रों के मुफ्त मिड-डे मील सहित लगभग 3 दर्जन सरकारी योजनाओं के लिए 12 अंकों वाला आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा स्‍कॉलरशिप और पिछड़ी जातियों और दिव्‍यांगों की अन्‍य योजनाओं के लिए भी आधार को अनिवार्य बनाया गया था।