ACP ने जज को दो अंगुली से किया सैल्यूट, पूछने पर बोले- शर्ट टाइट थी, कोर्ट ने लिया एक्शन

अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है।

 
 

गुरुग्राम (उत्तराखंड पोस्ट) हरियाणा के गुरुग्राम  में एक ACP को कोर्ट में न्यायाधीश को ठीक से सैल्यूट न करने पर जिला अदालत ने पुलिस आयुक्त को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

दरअसल, आठ फरवरी को एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने पहुंचे थे। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो अंगुलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया।

अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है।

अदालत के सवाल पर एसीपी ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए। इसके बाद अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो।

अदालत ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकाल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

अदालत ने पुलिस आयुक्त को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा है। अब इस मामले में डीसीपी वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट देंगे।