जेल में ही रहेगा भगोड़ा नीरव मोदी, लंदन की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
लंदन (उत्तराखंड पोस्ट) पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े नीरव मोदी की जानत याचिका लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि भगोड़ा हीरा कारोबारी आत्मसमर्पण नहीं करेगा।
आपको बता दें कि ईडी ने ही नीरव मोदी के प्रत्यपर्ण की अर्ज़ी लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में दी थी। नीरव मोदी जनवरी 2018 से ही भारत से फरार है।
बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बथनॉट ने कहा कि नीरव मोदी की तरफ से वानूआतू की नागरिकता हासिल करने का प्रयास यह दर्शाता है कि वह महत्वपूर्ण समय के दौरान भारत से दूर जाना चाहता है। अदालत ने कहा कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 26 अप्रैल तय की है।
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