बाटा के शोरूम ने पेपर बैग के वसूले 3 रुपये, लगा 9 हजार का जुर्माना

चंडीगढ़ (उत्तराखंड पोस्ट)अक्सर हमें बाजार में शॉपिंग करते समय बैग का अलग चार्ज देना पड़ता है । लेकिन चंडीगढ़ की एक शू कंपनी बाटा को ग्राहक से बैग के 3 रुपये वसूले जाने पर 9 हजार जुर्माना झेलना पड़ा है। बता दें चंडीगढ़ के दिनेश प्रसाद रतूरी ने बाटा स्टोर की ओर से जूतों के
 

चंडीगढ़ (उत्तराखंड पोस्ट)अक्सर हमें बाजार में शॉपिंग करते समय बैग का अलग चार्ज देना पड़ता है । लेकिन चंडीगढ़ की एक शू कंपनी बाटा को ग्राहक से बैग के 3 रुपये वसूले जाने पर 9 हजार जुर्माना झेलना पड़ा है।

बता दें चंडीगढ़ के दिनेश प्रसाद रतूरी ने बाटा स्टोर की ओर से जूतों के लिए 402 रुपये लेने के बाद 3 रुपये अतिरिक्त पेपर बैग के लिए ।इसके बाद दिनेश प्रसाद ने उपभोक्ता फोरम ने इसकी शिकायत दर्ज की।

फोरम ने मामले की सुनवाई हुई तो कंपनी ने आरोपों का खंडन किया लेकिन फोरम ने कंपनी को सर्विस में कोताही बरतने का दोषी पाया और 9 हजार का जुर्माना लगाया है।साथ ही आदेश दिया है कि कंपनी सामान खरीदने वाले ग्राहकों को कैरी बैग मुफ्त में दें।

कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो ग्राहक को 1 हजार रुपए और मानसीक पीड़ा के लिए 3 हजार चुकाने के लिए कहा है साथ ही आयोग के अकाउंट में 5 हजार जमा करने के लिए कहा है।।

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