बड़ी ख़बर | इस बैंक पर RBI की पाबंदी, नहीं निकाल पाएंगे 5 हजार से ज्यादा रुपये

रिजर्व बैंक ने कहा कि ये सारी पाबंदियां 07 अप्रैल 2022 का बिजनेस समाप्त होते ही लागू हो गई हैं। बैंक ने कहा कि ये डाइरेक्शन 07 अप्रैल से अगले छह महीने के लिए लागू होंगे। छह महीने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसी के हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा।

 
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मुंबई (उत्तराखंड पोस्ट) अब एक और बैंक आरबीआई की कार्रवाई की जद में आ गया है। RBI ने खराब होती स्थिति को सुधारने के लिए बेंगलुरू स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता (Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamita) के ऊपर कई पाबंदियां लगा दी हैं। अब इस बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट से 5 हजार रुपये से ज्यादा कैश नहीं निकाल पाएंगे।

आरबीआई ने गुरुवार को एक स्टेटमेंट में शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता के ऊपर कई पाबंदियां लगाने का निर्देश जारी किया। बैंक के ग्राहकों की निकासी के अलावा सेंट्रल बैंक ने कोई लोन ग्रांट करने या उन्हें रिन्यू करने पर भी पाबंदी लगा दी।

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रिजर्व बैंक ने कहा कि ये सारी पाबंदियां 07 अप्रैल 2022 का बिजनेस समाप्त होते ही लागू हो गई हैं। बैंक ने कहा कि ये डाइरेक्शन 07 अप्रैल से अगले छह महीने के लिए लागू होंगे। छह महीने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसी के हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा।

रिजर्व बैंक के बयान के अनुसार, शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता अब सेंट्रल बैंक की पूर्व अनुमति के बिना न कोई लोन रिन्यू कर पाएगा और न ही कोई नया लोन दे पाएगा। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट करने, कहीं से फंड उठाने, फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट करने, कोई पेमेंट करने या पेमेंट करने की सहमति देने, किसी प्रकार की बिक्री या अन्य प्रबंध के जरिए किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले भी आरबीआई की मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी।

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हालांकि रिजर्व बैंक ने ये भी साफ किया कि उसके इन डाइरेक्शंस का मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमिता पाबंदियों के साथ बैंकिंग बिजनेस में बना रहेगा और फाइनेंशियल पोजिशन में सुधार आने के बाद पाबंदियों में ढील दी जा सकती है।

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