ड्रोन उड़ाने से पहले जाने ले ये नियम, मुश्किल में नही पड़ेंगे आप

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ड्रोन विमानों के लिए कड़े और खास नियम लाया है। जिसके मुताबिक अब ड्रोन उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस और गृह मंत्रालय से परमिशन की जरूरत होगी। DGCA के नियमों के मुताबिक, अब 2 किलो या इससे अधिक वजनी ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस और ट्रेनिंग
 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ड्रोन विमानों के लिए कड़े और खास नियम लाया है। जिसके मुताबिक अब ड्रोन उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस और गृह मंत्रालय से परमिशन की जरूरत होगी।

DGCA के नियमों के मुताबिक, अब 2 किलो या इससे अधिक वजनी ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस और ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। ड्रोन के लिए मिलने वाले इस लाइसेंस की फीस 25,000 रुपये तय की गई है। और इसे रिन्यू कराने के लिए 10,000 रुपये देने होंगे।

इसके अलावा ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस तभी लागू होगा, जब आप DGCA के मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्रोन उड़ाने के गुर सीख सकें। DGCA ने यह नियम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए हैं।

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