कोरोना का कहर | यहां 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, देखिए गाइडलाइन

दिल्‍ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आज से 30 अप्रैल तक रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजधानी में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर पहुंच गया है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया।
 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) दिल्‍ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आज से 30 अप्रैल तक रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजधानी में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर पहुंच गया है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया।

नाइट कर्फ्यू के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत यातायात पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजातत होगी जिन्हें इस दौरान छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगवाने जाना चाहता है तो उसे छूट मिलेगी लेकिन ई-पास लेना होगा।

जानिए गाइडलाइन-

  • जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी।
  • वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
  • बस, मेट्रो, ऑटो को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको कर्फ्यू के दौरान छूट है।
  • राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
  • आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी।
  • वायरस में हो रहे बदलाव और नए स्ट्रेनों के कारण मामले फिर से बढ़ रहे