खाते में गलती से आए 40 लाख, घर खरीदा-बेटी की शादी की, हुई तीन साल की जेल

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपके बैंक खाते में किसी की गलती की वजह से पैसे आ जाएं तो आप क्या करेंगे ? अगर आप बिना किसी को बताए इन पैसों को खर्च करने का सोच रहे है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 403
 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपके बैंक खाते में किसी की गलती की वजह से पैसे आ जाएं तो आप क्या करेंगे ? अगर आप बिना किसी को बताए इन पैसों को खर्च करने का सोच रहे है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 403 और 120B के तहत ऐसा करना जुर्म है।  तमिलनाडू में ऐसे ही एक मामले में एक दंपति को तीन साल की जेल की सजा मिली है।

दरअसल, साल 2012 में गुनासकरण और उनकी पत्नी राधा के खाते में 40 लाख रुपये आ गए थे, तो उन्होंने पैसों को खाते से निकाला और खर्च कर डाला। उन्होंने इस पैसे से घर खरीदा और बेटी की शादी में खर्च कर डाले। बताया गया कि यह पैसे सांसद स्थानीय एरिया डेवलपमेंट स्कीम और विधायक स्थानीय एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत सिविल वर्क के लिए जारी किए गए थे।

ये पैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खाते में जाने थे, लेकिन गलती से गुनासकरण के खाते में चले गए। गुनासकरण का तिरुपुर स्थित कॉरपोरेशन बैंक में बचत खाता है। इसी बैंक में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी खाता है। 40 लाख रुपये गलती से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खाते की बजाए गुनासकरण के खाते में चले गए। इस बात की जानकारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 8 महीने तक नहीं चली कि पैसा किसी दूसरे के खाते में चला गया है।

इसके बाद शक होने पर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने बैंक में बात की तो बैंक ने कहा कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जिस खाते में पैसा ट्रांसफर करने को कहा था, उसी खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद पता चला कि 40 लाख रुपये गुनासकरण के खाते में चले गए थे। मामला सामने आने तक गुनासकरण पूरे पैसे को खाते से निकाल चुके थे और खर्च करने में जुटे थे। इसके बाद बैंक के सीनियर अधिकारियों ने गुनासकरण को पैसे वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं जमा किया। इसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। अब लेकिन सात साल बाद उनको तीन साल जेल की सजा मिली है।

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