पीएफ में रखते हैं पैसा तो जरुर पढ़ें, नए साल से बदल जाएगा नियम, मिलेगा ये फायदा
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) नियमों में 1 जनवरी 2020 से बड़ा बदलाव होने वाला है। यह उन कर्मचारियों के लिए होगा, जिनका अभी तक पीएफ नहीं कटता है। EPFO ने कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए यह कदम उठाया है।
मौजूदा 6 करोड़ सदस्यों के अलावा करीब 50 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है।EPF के नियमों के मुताबिक, प्रोविडेंट फंड वहां लागू होता है, जहां किसी भी संस्थान, फर्म, कार्यालय में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी होते हैं। EPF अधिनियम के तहत ऐसे संस्थानों को ही EPF की सदस्यता दी जाती है।
अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी देने के मकसद से इसकी सीमा घटाकर 10 कर दी है। आने वाले दिनों में जिन संस्थानों में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी होंगे, वो संस्थान EPF के दायरे में आएगा।
EPF के दायरे में आने वाले के लिए 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर कराना होगा। फिलहाल, सिर्फ वो ही संस्थान इस एक्ट के दायरे में आते हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या 20 या उससे ज्यादा होती है।
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