अच्छी खबर | सरकार ने बढ़ाई इन 6 जरूरी कामों की डेडलाइन, अब इस तारीख तक निपटा सकेंगे काम
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) 31 मार्च का दिन वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन। आज के दिन कई अहम डेडलाइन खत्म होते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग कई जरूरी कामों को पूरा नही कर पाए है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बढ़ा कदम उठाते हुए 6 बेहद जरूरी कामों को पूरा करने
Mar 31, 2020, 08:00 IST
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) 31 मार्च का दिन वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन। आज के दिन कई अहम डेडलाइन खत्म होते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग कई जरूरी कामों को पूरा नही कर पाए है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बढ़ा कदम उठाते हुए 6 बेहद जरूरी कामों को पूरा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।
दरअसल, अब लोगों को 30 जून तक की मोहलत मिल गई है। नीचे जानिए पूरी जानकारी-
- आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी- सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी। एक अनुमान के मुताबिक 17 करोड़ लोगों ने अब तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 थी।हालांकि जुर्माने के मोर्चे पर मामूली राहत भी मिली है।
- GST रिर्टन फाइल करने की तारीख बढ़ी- सरकार ने देश के कारोबारियों को भी राहत दी हुई है। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. अब कारोबारी मार्च, अप्रैल और मई महीने का जीएसटी रिटर्न 30 जून 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
- विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन बढ़ी- विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है. पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च थी लेकिन अब 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है।
- DL समेत इन दस्तावेजों की बैधता बढ़ी- सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता बढ़ा दी है। सरकार का ये फैसला उन ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू होगा, जिनकी वैधता 1 फरवरी को खत्म हो चुकी है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
- BS–4 बेचने की आखिरी तारीख भी बढ़ी- डीलर अब बीएस-4 वाहनों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन यानी 25 अप्रैल तक बेच सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी।
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