सरकार का 2 हजार के नोट को वापस लेने का फैसला, आपके पास हैं तो क्या करें ? जानिए

आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। 2000 रुपये सर्कुलेशन में भले ही बंद हो लेकिन 2000 रुपये के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा।
 
 

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नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो इस ख़बर को ध्यान से पढ़िए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के करेंसी नोट को वापस लेने का फैसला किया है।

आरबीआई ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। 2000 रुपये सर्कुलेशन में भले ही बंद हो लेकिन 2000 रुपये के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा।

आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेगे। साथ ही बैंकों और आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में 2000 रुपये के नोट को दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा।

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अब सवाल उठता है कि आरबीआई के इस फैसले के बाद जिनकी पास 2000 रुपये के करेंसी नोट पहले से मौजूद हैं उनके पास क्या विकल्प है ?

  • जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे बैंक खाते में इन नोटों को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर दूसरे नोटों के जरिए इसे बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं।
  • बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर कोई बंदिशें नहीं होगी। बैंक इस बारे में इलग से नियम जारी करेंगे।
  • 23 मई 2023 से 20000 रुपये की लिमिट तक 2000 रुपये का नोट बदला जा सकेगा।
  • जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये को नोट बदल सकते हैं। आरबीआई ने अलग से इस बारे में बैंकों को गाइडलाइंस जारी कर दिया है।
  • 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिसेज  में 20000 रुपये की लिमिट तक 2000 रुपये के बदले जा सकेंगे।
  • आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपये के नोट तत्काल रूप से नहीं जारी करने को कहा है।
  • आरबीआई ने आम लोगों अपील की है कि वे 30 सितंबर 2023 तक समय निकाल 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कर लें या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर लें

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सर्कुलेशन में 10.8 फीसदी 2000 रुपये को नोट हैं मौजूद

आरबीआई ने ये जानकारी दी है कि 89 फीसदी 2000 रुपये के करेंसी नोट्स मार्च 2017 के पहले जारी किए गए थे, जिसका लाइफ-स्पैन 4 से 5 सालों का होता है। 31 मार्च 2018 को कुल  6.73 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये को नोट सर्कुलेशन में थे जो 31 मार्च 2023 को घटकर केवल 3.62 लाख करोड़ रुपये के वैल्यू का रह गया है। जो पीक वैल्यू का केवल 37.3 फीसदी है और सर्रुलेशन में मौजूद कुल 2000 रुपये के नोट का केवल 10.8 फीसदी है। आरबीआई का कहना है कि दूसरे डिनॉमिनेशन वाले बैंक नोट्स करेंसी जरुरतों को पूरा करने का लिए काफी है।