PAN-Aadhar से लिंक नहीं किया है तो अब लगेगा 10 हजार का जुर्माना, ये है आखिरी डेट
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपने अबतक अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं किया है तो ऐसे लोगों के लिए इस काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इसके बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सरकार ने 10 हजार रूपये जुर्माना लगाने की बात कही है।, सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर आयकर एक्ट के सेक्शन 272B के तहत दस रुपए का जुर्माना लग सकता है,टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब पैन होते हुए भी आप वे काम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है। सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।
इस तरह करें पैन को आधार से लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- फिर Click here पर क्लिक करें. नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
- सभी बॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।