Credit और Debit कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए जरुरी खबर, 30 सितंबर से लागू होंगे RBI के नए नियम

अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर को जानना आपके लिए जरूरी है। RBI 30 सितंबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है।
 

नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर को जानना आपके लिए जरूरी है। RBI 30 सितंबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है।ये नियम बहुत पहले लागू होना था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इन नियमों को टाल दिया गया। अब इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तय कर दी गई है।

  • अब आपको अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों को इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। मतलब साफ है कि ग्राहक को जरूरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा।
  • RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त कस्टमर्स को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और PoS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं मिलेगी।
  • नए नियम लागू होने के बाद कस्टमर खुद तय कर सकता है कि उसे किस तरह के ट्रांजैक्शन की जरूरत है और उसी के हिसाब से कार्ड पर सर्विस भी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि ग्राहक अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजैक्शन चाहता है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसका फैसला वह कभी भी कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट यह फैसला भी उसका होगा।
  • नए नियमों के बाद ग्राहक दिन में किसी भी वक्त अपने ट्रांजैक्शन की लिमिट को बदल सकते हैं। अब आप मोबाइल एप, इंटरनेट बैंकिंग, ATM मशीन या IVR के जरिये कभी भी अपने कार्ड की लिमिट में बदलाव कर सकते हैं।RBI की तरफ से नए नियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे।