पेटीएम जैसे वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के लिए जरुरी खबर, RBI ने उठाया बड़ा कदम
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने और इसे सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने एक और कदम उठाया है।
केंद्रीय बैंक ने पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर और पेमेंट एग्रीगेटर को रेगुलेट करने का प्रपोजल दिया है। ऐसे होने से ग्राहकों के लिए डिजीटल पेमेंट का फयदा आम ग्राहकों को मिलेगा।
आरबीआई ने 30 मार्च 2017 को ई-वॉलेट पर एडवाइजरी के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे जैसे इंटरमीडियरिज और पेमेंट गेटवे जो पेमेंटे सर्विस प्रदान करते हैं और सेंट्रल बैंक द्वारा अधिकृत नहीं हैं।उन्हें अपने लेनदेन को 24 नवंबर, 2009 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एक नोडल बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन होना चाहिए।
2009 के नियमों के अनुसार, मर्चेंट द्वारा ग्राहकों से मध्यस्थों द्वारा पेमेंट के कलेक्शन की सुविधा वाले बैंकों द्वारा खोले गए और बनाए गए सभी खातों को बैंकों के आंतरिक खातों के रूप में माना जाएगा।
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