विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द की बीजेपी विधायक की विधानसभा सदस्यता, जानिए वजह

भोपाल (उत्तराखंड पोस्ट) मध्य प्रदेश की पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी की विधानसभा सदस्यता शून्य कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह निर्णय लिया है। कोर्ट के फैसले के
 

भोपाल (उत्तराखंड पोस्ट) मध्य प्रदेश की पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी की विधानसभा सदस्यता शून्य कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह निर्णय लिया है।

कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट के फैसले की कॉपी मंगाई और कुछ ही देर बाद प्रह्लाद लोधी की सदस्यता शून्य किए जाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से पवई विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव कराए जाएंगे।

प्रह्लाद लोधी की विधानसभा सदस्यता जाने के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर अब 107 रह गई है।

वहीं विधायक प्रह्लाद लोधी की सदस्यता शून्य होने को लेकर बीजेपी ने विधानसभा के अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने फैसले के बाद जारी बयान में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का यह निर्णय, सदन के अभिभावक के अनुकूल नहीं है। राकेश सिंह ने फैसले को अलोकतांत्रिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध बताया।

उन्होंने कहा कि पवई विधायक को न्याय के लिए हाईकोर्ट में जाने का अधिकार है और हम जाएंगे भी। स्पीकर को इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए था। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने राजनीतिक द्वेष से यह फैसला लिया है। प्रह्लाद लोधी के पास उच्च न्यायालय जाने का मौका है, हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे

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