IAS अधिकारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, वरना प्रमोशन नहीं

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों से अगले महीने तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा गया है और यह चेतावनी भी दी गयी है कि ऐसा नहीं होने पर उनकी प्रमोशन और विदेशी पदस्थापनाओं (विदेशों में पोस्टिंग) के लिए जरूरी सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी। कार्मिक और
 

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों से अगले महीने तक अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा गया है और यह चेतावनी भी दी गयी है कि ऐसा नहीं होने पर उनकी प्रमोशन और विदेशी पदस्थापनाओं (विदेशों में पोस्टिंग) के लिए जरूरी सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे आईएएस अधिकारियों द्वारा 31 जनवरी, 2018 तक अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) जमा कराने को कहा है।

संस्थापन (इस्टेब्लिशमेंट) अधिकारी और अतिरिक्त सचिव पी के त्रिपाठी ने हाल ही में एक संदेश में कहा, ”डीओपीटी के चार अप्रैल, 2011 के निर्देशों के अनुरूप यह दोहराया जाता है कि आईपीआर समय पर जमा नहीं होने पर सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी।

2011 के निर्देशों के अनुसार जिन अधिकारियों ने एक जनवरी, 2018 तक समय पर अपने आईपीआर जमा नहीं किये उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी और भारत सरकार में वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए पदोन्नति के लिहाज से उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। (उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैंआप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)