जेल में ही रहेगी रोहित शेखर तिवारी की हत्यारी पत्नी अपूर्वा, जमानत अर्जी खारिज
अब दिल्ली की एक अदालत ने अपूर्वा शुक्ला को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को अदालत ने कहा कि बेल मिलने पर आरोपी सबूतों को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बेल याचिका पर विचार करने से पहले आरोपी का स्टेटस देखना जरूरी है। याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी रही हैं और परिवार से संबंधित है। ऐसे में अभी कई गवाहों से सवाल होने बाकी हैं, अगर बेल दी जाती है तो उन्हें प्रभावित किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, अपूर्वा शुक्ला ही उस फ्लोर पर आखिरी व्यक्ति दिखी थीं जहां रोहित तिवारी की मौत हुई। ऐसे में उनपर शक अधिक होता है, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की छूट नहीं दी जा सकती है। अपूर्वा शुक्ला पर मर्डर का चार्ज लगा है, जबकि उनके वकील द्वारा यही तर्क दिया गया था कि अधिकतर गवाहों से सवाल हो चुके हैं, ऐसे में बेल दी जाए.
अपूर्वा शुक्ला के वकील ने अदालत में कहा कि अबतक 11 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, जो परिवार से संबंधित हैं। ऐसे में अब कोई ऐसा गवाह नहीं बचा है, जिसे आरोपी प्रभावित कर सके।