साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) सुप्रीम कोर्ट से बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है ।कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया।
बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने नियोजित टीचरों को नियमित सरकारी टीचरों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। इस आदेश को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आदेेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
बिहार सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर कर कहा गया था कि नियोजित टीचर पंचायती राज निकायों के कर्मी हैं और बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, ऐसे में इन्हें सरकारी टीचरों के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर पिछले 10 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
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