पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट से त्रिवेंद्र सरकार को लगा झटका
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सुप्रीम कोर्ट ने आज विशेष अनुमति याचिका पर आज सुनवाई करते हुए त्रिवेंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्टने ने पंचायत राज संशोधन अधिनियम को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
इसके अलावा तीन बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। अब फिलहाल इसी नियम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट ने दो बच्चों से अधिक वाले ग्राम पंचायत प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया था।
हालांकी पंचायत चुनाव में खुद भाजपा ने चुनाव में कुछ ऐसे उम्मीदवार तय कर दिए हैं, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। प्रदेश भाजपा की दो दिन पहले जारी जिला पंचायत सदस्यों के लिए प्रत्याशी सूची में तीन से अधिक बच्चे वाले भी शामिल हैं।
पार्टी ने जारी सूची में ऊधमसिंह नगर की खटीमा विधानसभा के तहत आने वाले जिला पंचायत सदस्य के एक निर्वाचन क्षेत्र में तीन बच्चों वाली महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। इसके अलावा जनपद की एक अन्य महिला प्रत्याशी के भी दो से अधिक बच्चे हैं, जिनकी सूचना पार्टी फोरम पर पदाधिकारियों को दे दी गई थी, लेकिन अभी तक पार्टी ने इसमें बदलाव नहीं किया है।
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