झटका | केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा ये भत्ता

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) पर दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। LTC के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों के दौरान घर जाने के लिए खरीदे गए टिकट का भुगतान किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) की तरफ से कहा गया है कि LTC
 

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) पर दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। LTC के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों के दौरान घर जाने के लिए खरीदे गए टिकट का भुगतान किया जाता है।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) की तरफ से कहा गया है कि LTC के तहत किसी तरह की छोटी यात्रा स्वीकार्य नहीं होगी। वहीं प्रीमियम,सुविधा ट्रेनों और तत्काल में टिकट बुक करके यात्रा करना भी LTC के तहत स्वीकार्य होगा।

आदेश में कहा गया है, ‘तत्काल या प्रीमियम, तत्काल टिकट का रीइंबर्समेंट भी LTC में माना जाएगा।’ नया नियम 1 जुलाई 2017 से लागू होगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि राजधानी/शताब्दी/दूरंतो का डायनमिक फेयर भी एलटीसी में माना जाएगा। इसमें डायनमिक फेयर का हिस्सा तब स्वीकार्य नहीं होगा जब कोई सरकारी कर्मचारी जिसे यह सुविधा नहीं है, वह हवाई यात्रा करता है और राजधानी/शताब्दी का रीइंबर्समेंट क्लेम करता है। DoPT के आदेश में कहा गया है कि LTC में वही यात्रा मानी जाएगी जो सरकार या पब्लिक सेक्टर द्वारा संचालित वाहनों से की गई हो।

अगर कोई इलाका पब्लिक ट्रांसपॉर्ट से जुड़ा नहीं है तो वहां जाने के लिए प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य खर्च कर्मचारी को खुद वहन करने होंगे। TA में परिवर्तन के बाद केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों में बदलाव किया गया है। (उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)