नौकरीपेशा लोगों के काम की ख़बर, आपकी सैलरी पर होगा इस बिल का बड़ा असर

नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) केंद्र सरकार इस हफ्ते सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 को संसद में पेश कर सकती है।सूत्रों के मुताबिक इस नए बिल में कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कर्मचारी अगर चाहे तो अपने पीएफ की राशि कम कटवा सकता है। यानि कर्मचारी चाहे तो अब अपने हिस्से की 12 फीसदी से कम
 

नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) केंद्र सरकार इस हफ्ते सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 को संसद में पेश कर सकती है।सूत्रों के मुताबिक इस नए बिल में कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कर्मचारी अगर चाहे तो अपने पीएफ की राशि कम कटवा सकता है। यानि कर्मचारी चाहे तो अब अपने हिस्से की 12 फीसदी से कम कटवा सकेगा।

बता दें कि इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।अगर संसद में यह बिल पारित हो जाता है तो EPFO इस नियम को जल्द नोटिफाई करेगा।इसके बाद कर्मचारी पीएफ में कटने वाले हिस्से को कम कर अपनी सैलरी बढ़ा सकेंगे। मौजूदा नियमों के मुताबिक, कर्मचारी भविष्‍य निधि (EPF) में कर्मचारी और कंपनी दोनों का 12-12 फीसदी अंशदान होता है।

ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों को बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा हर महीने प्रोविडेंट फंड में जमा करना होता है।बताया जा रहा है कि सरकार MSME, टेक्सटाइल और स्टार्टअप्स कंपनियों में इसे लागू कर सकती है।  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने इसका एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है

मोदी सरकार का मकसद है कि लोगों को उनके हाथ में ज्यादा पैसा मिलेइससे खर्च करने की क्षमता में इजाफा होगा हालांकि, प्रोविडेंट फंड का नया नियम चुनिंदा सेक्टर्स पर ही लागू होगा। नए नियम में प्रोविडेंट फंड का हिस्सा 9 फीसदी से 12 फीसदी के बीच हो सकता है। लेकिन, कंपनी का हिस्सा 12 फीसदी ही रहेगा।एक तरफ जहां कर्मचारियों को हाथ में ज्यादा सैलरी मिलेगी। वहीं, उनके रिटायरमेंट फंड पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि, अंशदान कम होने से उनके प्रोविडेंट फंड में कम पैसा जमा होगा।

Youtube – http://www.youtube.com/c/UttarakhandPost 

Twitter– https://twitter.com/uttarakhandpost                 

Facebook Page– https://www.facebook.com/Uttrakhandpost