कोरोना के कहर के बीच यहां आज रात 8 बजे से 1 मई तक सख्त 'लॉकडाउन', गाइडलाइंस जारी

सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पचास हजार का जुर्माना देना होगा।

 

मुंबई (उत्तराखंड पोस्ट) महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में आज रात आठ बजे से एक मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश एक मई तक लागू रहेगा।

बुधवार रात जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। यह पहले 50 फीसदी था. कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी।

सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को पचास हजार का जुर्माना देना होगा।

नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए।

आदेश में कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी। बेवजह जाते हुए पाए जाने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगयाा जाएगा। इसके अलावा लोकल सेवा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चलेगी। साथ ही दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण के तहत ही सफर कर पाएंगे।