उन्नाव रेप केस | कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा, 25 लाख रुपये जुर्माना भी
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव गैंग रेप केस में दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कुलदीप को 25 लाख रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा।
विधायक सेंगर को 2017 में एक युवती का अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को भी फटकार लगाई। महिला आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया था।
बता दें कि इससे सेंगर के लिए सीबीआई ने कोर्ट से उम्रकैद की सजा की मांग की थी। सीबीआई ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा से कहा था कि वह सेंगर को अधिकतम उम्रकैद की सजा दें क्योंकि यह एक व्यक्ति की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता के लिए पर्याप्त मुआवजा देने का भी अनुरोध किया।
तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को जुर्माने की 25 लाख रुपए की रकम एक महीने के भीतर जमा करनी होगी। इनमें से 10 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को दिया जाएगा। अगर सेंगर यह राशि जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा।
पीड़िता और उसका परिवार एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिलाए गए किराए के घर में रह सकेंगे। यूपी सरकार मकान मालिक को 15 हजार रुपए हर महीने बतौर किराया देगी। सीबीआई पीड़िता और उसके घरवालों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेगी और हर तीन महीने में उनके जीवन पर खतरे का आंकलन करेगी।
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