पत्नी नहीं चाहती कि कैदी पति को मिले जेल से छुट्टी, जानिए वजह

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) हाई कोर्ट में एक कैदी की पेरोल पर बाहर आने पर खुद उसकी पत्नी ऐतराज कर रही है वह पेरोल के तहत जेल से तीन हफ्ते की छुट्टी मांग रहा है। लेकिन पत्नी की वजह से ही जेल अथॉरिटीज उसका वह आवेदन मंजूर नहीं कर रही है। ऋषिपाल नाम के कैदी
 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) हाई कोर्ट में एक कैदी की पेरोल पर बाहर आने पर खुद उसकी पत्नी ऐतराज कर रही है वह पेरोल के तहत जेल से तीन हफ्ते की छुट्टी मांग रहा है। लेकिन पत्नी की वजह से ही जेल अथॉरिटीज उसका वह आवेदन मंजूर नहीं कर रही है।

ऋषिपाल नाम के कैदी और उसकी ओर से एडवोकेट सुनील शर्मा ने कोर्ट में यह याचिका दायर की है। इसमें मांग यह थी कि  जेल अथॉरिटीज को उसे तीन हफ्तों के लिए पेरोल पर छोड़े जाने का निर्देश दिया जाए। उसके आवेदन को ठुकराए जाने की वजह बताते हुए अथॉरिटीज ने कोर्ट में कहा कि ऋषिपाल की पत्नी ने उसकी इस मांग का विरोध किया है।

जेल अथॉरिटीज ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने शिकायत की है कि जब भी वह जेल से छूट कर आता है, उन्हें और उनके दो बच्चों को मारता-पीटता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि यदि उसे पेरोल पर जेल से कुछ वक्त की छुट्टी दी जाती है तो वह उस दौरान अपने पत्नी-बच्चों से अलग कहीं और रहने के लिए तैयार है। यानी कैदी से सलाह-मशविरे के बाद वकील ने कोर्ट में कहा कि वह उस दौरान अपने भाई के साथ रहेगा

उसके इस विकल्प से जज संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बताया गया है कि याचिकाकर्ता का भाई उसी परिसर में रहता है, जहां उसकी पत्नी और बच्चे रह रहे हैं। इससे के लिए बीवी-बच्चों से अलग रहने की शर्त पूरी नहीं होती। जब बात बनती न दिखी तो कैदी के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए जिससे अन्य किसी और वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करके कोर्ट को उसकी जानकारी दी जा सके। कोर्ट ने वकील की यह मांग मंजूर कर ली और मामले में 5 नवंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी ।

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