पति पर लगाया बेटी के रेप का झूठा आरोप, कोर्ट ने पत्नी को ऐसे सिखाया सबक

तमिलनाडू (उत्तराखंड पोस्ट) क्या एक पत्नी अपने पति पर बेटी के साथ रेप करने का झूठा आरोप लगा सकती है ? जी हां, ऐसा ही एक हैरान मामला सामने आया है तमिल नाडू में, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर बेटी का रेप करने का झूठा आरोप लगा दिया। दरअसल महिला ने प्रोटेक्शन
 

तमिलनाडू (उत्तराखंड पोस्ट) क्या एक पत्नी अपने पति पर बेटी के साथ रेप करने का झूठा आरोप लगा सकती है ? जी हां, ऐसा ही एक हैरान मामला सामने आया है तमिल नाडू में, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति पर बेटी का रेप करने का झूठा आरोप लगा दिया।

दरअसल महिला ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसिस (POCSO) एक्ट के तहत अपने पति पर दोनों की 11 साल की बेटी का रेप करने के आरोप लगाए थे। मामला तब पलट गया जब बेटी ने कोर्ट में रेप नहीं होने की बात कही।

जानकारी के अनुसार 2018 में महिला ने आरोप लगाया कि पति के रेप करने के बाद उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी और दवाइयों के जरिए उसका गर्भपात कराया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में पाया कि महिला ने विवाद के चलते अपने पति पर यह आरोप लगाए थे ताकि उसे अपने दो बच्चों की कस्टडी मिल सके। कस्टडी को लेकर लड़की ने कोर्ट में कहा कि वह अपने पिता के साथ रहना चाहती है।

लड़की के बयान के बाद कोर्ट ने पिता पर लगे सभी आरोप खारिज कर दिए और पुलिस को महिला के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के मामले में POCSO एक्ट की धारा 22 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए। जस्टिस वेंकटेश ने कहा यह मामला उन लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए जो अपने फायदे के लिए गलत आरोप लगाते हैं।

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