उत्तराखंड में लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी, आ गई है पूरी लिस्ट, देखिए

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) लॉकडाउन 4 में उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है… ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर, बार, होटल आदि पर लगी रोक बरकरार रहेगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) लॉकडाउन 4 में उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है… ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर, बार, होटल आदि पर लगी रोक बरकरार रहेगी।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, जिससे केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानों को खोला जा सकता है। अभी तक सुबह सात से शाम चार बजे तक दुकान खोलने का प्रावधान है।

नीचे वीडियो में समझिए पूरी गाइडलाइन- क्या खुलेगा ? क्या बंद रहेगा ?

 

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