हाईकोर्ट ने बागेश्वर में अवैध खनन रोकने के दिए निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर में अवैध खनन को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल अवैध खनन को रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी को अवैध खनन रोकने को कहा है।
Nov 17, 2016, 17:38 IST
नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर में अवैध खनन को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल अवैध खनन को रोकने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी को अवैध खनन रोकने को कहा है।