उत्तराखंड में भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध, जुर्माने के साथ होगी जेल

देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड 20 अन्य राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों की लीग में शामिल हो गया है जिन्होंने भीख पर प्रतिबंध लगाया है। समाज कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने उत्तरप्रदेश भिक्षावृत्ति
 

देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड 20 अन्य राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों की लीग में शामिल हो गया है जिन्होंने भीख पर प्रतिबंध लगाया है। समाज कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने उत्तरप्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975 की धाराओं में संशोधन किया है।

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राज्य में अब सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगते पकड़े जाने पर यह अपराध की श्रेणी में होगा और इसमें बगैर वारंट के गिरफ्तारी हो सकेगी। अधिनियम में अपराध साबित होने पर जुर्माने के साथ एक से तीन साल की सजा का प्रावधान है।

दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर सजा की अवधि पांच साल तक हो सकती है। निजी स्थलों पर भिक्षावृत्ति की लिखित और मौखिक शिकायत पर अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थलों पर भीख देने को भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। इस तरह भीख देना और लेना दोनों अपराध श्रेणी में होंगे।

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