राहत | बोर्ड परीक्षा के दौरान शादियों और धार्मिक स्थलों में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड सरकार ने पांच मार्च से आरंभ हो रहे 10 वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहान के मद्देनजर प्रदेश में सार्वजनिक समारोह, शादियों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। शासन से जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड इम्तहान के दौरान आंदोलनों, जुलूसों में
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट  ब्यूरो) उत्तराखंड सरकार ने पांच मार्च से आरंभ हो रहे 10 वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तहान के मद्देनजर प्रदेश में सार्वजनिक समारोह, शादियों और धार्मिक
स्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

शासन से जारी आदेश में कहा गया है कि बोर्ड इम्तहान के दौरान आंदोलनों, जुलूसों में सार्वजनिक भाषणों, विवाह समारोह में संगीत बजाने और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह में बिना लाउडस्पीकर के संगीत अगर बजाया भी जाये तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उसकी आवाज 45 डेसीबल से ज्यादा न हो।

अपर सचिव अजय ​रौतेला ने कहा कि लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) के अनुपालन में किया गया है।

 

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