उत्तराखंड में लॉकडाउन 5 गाइडलाइन- बिना ई-पास जिले के बाहर आ-जा नहीं सकेंगे

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु राज्य में लाकडाउन अवधि बढ़ाये जाने सम्बन्धित गाइडलाइन जारी की। नीचे देखिए पूरी गाइडलाइन- राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत के पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपदों को रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन
 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु राज्य में लाकडाउन अवधि बढ़ाये जाने सम्बन्धित गाइडलाइन जारी की।

नीचे देखिए पूरी गाइडलाइन-

राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत के पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जनपदों को रेड, ऑरेंज तथा ग्रीन के अनुरूप में चिन्हित किया जाएगा।

रेड जोन में नियमित कार्यवाही की जाएगी-

  • व्यवसायिक व वाणिज्यीय गतिविधियों का संचालन प्रातः 7:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक ही हो सकेगा।
  • आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय शाम 4:00 बजे तक श्रेणी I एवं II की शत-प्रतिशत तथा श्रेणी III व IV क्रम के श्रमिकों की 33% उपस्थिति के साथ सेवाएं दे सकेंगे तथा इन सभी में गृह मंत्रालय भारत सरकार के सामाजिक दूरी तथा साफ-सफाई संबंधित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
  • रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने व ले जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
  • जनपद से बाहर जाने या अंदर जाने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित अवैध पास का होना अनिवार्य होगा।

संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा संज्ञान में आए कोविड-19 के संक्रमण के आधार पर कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया जाएगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या -40-03/2020 DM-I(A) दिनांक 30 मई 2020 के बिंदु संख्या 4(I,ii,iii) के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। जिला अधिकारी इन क्षेत्रों में उपरोक्त आदेश के बिंदु संख्या 5 के अनुरूप यथा आवश्यकता अन्य प्रतिबंधों का क्रियान्वयन कर सकेंगे।

संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा यथा आवश्यकता बफर जोन का निर्धारण किया जाएगा तथा इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या -40-03/2020 DM-I(A) दिनांक 30 मई 2020 के बिंदु संख्या 4(iv) के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

तालाबंदी की समाप्ति के संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न आदेश संख्या -40-03/2020 DM-I(A)दिनांक 30 मई 2020 के बिंदु संख्या-1 के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्य विधियों (SOP) के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

ऑरेंज व ग्रीन जोन के आने वाले जनपदों में साईं 7:00 से प्रातः 7:00 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

राज्य के अंदर अंतर्जनपदीय परिवहन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा।

अन्य प्रदेशों से सड़क मार्ग से निजी व वाणिज्य वाहनों के द्वारा राज्य में आगमन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पंजीकरण व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वह पास का होना अनिवार्य

हवाई जहाज व रेल से आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्य विधियों (SOP) के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।उच्च घातकता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या -40-03/2020 DM-I(A) दिनांक 30 मई 2020 के बिंदु संख्या-7 के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी तथा बिंदु संख्या-8 के अनुरूप आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा व साथ ही संलग्नक-1 अनुरूप सभी स्थानों पर कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किए जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

कार्यलयी उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय यात्रा कर रहे व्यक्तियों के क्वॉरेंटाइन के संबंध में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश संख्या-225/USDMA-792(2020)TC-1 दिनांक 29 मई 2020 के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

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