राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ना मिलने पर यहां करें शिकायत
यदि कार्ड धारक, जिला शिकायत निवारण अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 15(6) के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग में अपनी अपील दायर कर सकते है। उक्त अपील निःशुल्क होगी एवं सादे कागज पर स्पष्ट लिखकर माननीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, 1/1 तेगबहादुर रोड, आराघर, देहरादून को डाक द्वारा अथवा ईमेल- chairman-ukfc@gov.in द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चिन्हित कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें 3 कि.ग्रा. चावल (3 रू. प्रति कि.ग्रा. के दर से) एवं 2कि.ग्रा. गेहें (2 रू. प्रति कि.ग्रा. की दर से) प्रदान किया जा रहा है। साथ ही अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार प्रदान किया जा रहा है।