विस चुनाव | 31 अक्टूबर तक जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम

भारत के ऐसे नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वर्तमान निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित नहीं है ऐसे कोई भी अर्ह नागरिक अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए 01 अक्टूबर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक निर्धारित स्थलों पर प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली
 

भारत के ऐसे नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वर्तमान निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित नहीं है ऐसे कोई भी अर्ह नागरिक अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए 01 अक्टूबर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक निर्धारित स्थलों पर प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप प्रदान करते हुए 10 जनवरी, 2017 को प्रकाशन कर दिया जायेगा। इसके साथ ही यदि वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, या वह कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया है,या सामान्यतः अब उस क्षेत्र का निवासी नहीं रह गया है का नाम निर्वाचक नामावली से हटाने के लिए प्रारूप-7 पर, यदि किसी मतदाता का विवरण जैसे नाम, पिता/पति का नाम, आयु, पता या फोटोग्राफ आदि वर्तमान निर्वाचक नामावली में अशुद्ध है तो ऐसे किसी भी विवरण आदि को सही करवाने के लिए प्रारूप-8 पर,तथा इसी प्रकार यदि कोई मतदाता उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किसी एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल क्षेत्र के अन्तर्गत शिफ्ट हो गया है, तो ऐसे किसी भी मतदाता का नाम नए क्षेत्र में सम्मिलित करवाने के लिए प्रारूप-8क पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रारूप सभी पदाभिहीत स्थलों पर निःशुल्क उपलब्ध रहेंगें।