हल्द्वानी के लिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, जानिए यहां 

हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में प्रभावित होने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला था, अब फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय से लोगों को बड़ी राहत मिली है।
 
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हल्द्वानी (उत्तराखंड पोस्ट) हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में प्रभावित होने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला था, अब फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

उत्तराखंड सरकार और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में नए निर्माण पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि मामले में समाधान की जरूरत है।

आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 हजार परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद इन घरो में रहने वाले करीब 50 हजार लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है।

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